पंजाब : पटियाला: नगर निगम की बिल्डिंग, कमिश्नर की गाड़ी और फर्नीचर जब्त करो... पंजाब के पटियाला में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पंजाब के पटियाला में जिला अदालत ने नगर निगम की बिल्डिंग, कमिश्नर की गाड़ी और ऑफिस के फर्नीचर को जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एक मृतक कर्मचारी के परिवार को बकाया राशि न चुकाने पर हुई है। अदालत ने 23 जुलाई तक का समय दिया है, नहीं तो सामान नीलाम हो सकता है। यह मामला वरिंदरजीत सिंह नाम के एक कर्मचारी से जुड़ा है। वरिंदरजीत सिंह को 2000 में नौकरी पर रखा गया था, लेकिन 2001 में एक मामले के चलते उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 2017 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि निगम उन्हें वापस नौकरी पर रखे और उन्हें बकाया वेतन और ब्याज भी दे।
निगम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निगम की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद वरिंदरजीत सिंह को वापस नौकरी पर रखना पड़ा। वरिंदरजीत सिंह के वकील का कहना है कि उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार वेतन भी नहीं मिला। इसलिए वे 2018 में उसी पद से रिटायर हो गए, जिस पद पर वे भर्ती हुए थे। वरिंदरजीत सिंह का 2021 में निधन हो गया। उनके बेटे समनजोत सिंह अब अपने पिता के बकाया पैसे के लिए लड़ रहे हैं।
सिर्फ 60,485 रुपये का आंशिक भुगतान
निगम ने सिर्फ 60,485 रुपये का आंशिक भुगतान किया है। अभी भी ब्याज समेत 3.2 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है। 2 जुलाई को अदालत ने निगम को आखिरी चेतावनी दी थी। लेकिन निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अदालत ने बुधवार को जब्ती का आदेश दे दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को रखी है। अदालत ने निगम को बकाया चुकाने या संपत्ति की नीलामी के लिए तैयार रहने को कहा है। वकील पुनीत शर्मा ने कहा कि अदालत का फैसला सरकारी विभागों को एक कड़ा संदेश देता है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम होंगे। अगर बकाया नहीं चुकाया गया, तो अदालत जब्त की गई संपत्तियों को बेचने का आदेश दे सकती है।
क्या बोले- नगर निगम के कमिश्नर
वहीं नगर निगम के कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि हमारी कानूनी टीम मामले को देख रही है। कानूनी टीम के अनुसार, अदालत ने संपत्ति को जब्त करने का वारंट जारी किया है, अभी जब्त नहीं किया है। अदालत ने निगम के भवन और कमिश्नर की गाड़ी के अलावा ऑफिस के 20 पंखे, 30 कुर्सियां, चार कूलर, तीन AC, 10 अलमारी, पांच टेबल, चार कंप्यूटर और तीन प्रिंटर को भी जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले से नगर निगम में हड़कंप मच गया है। निगम के अधिकारी अब बकाया चुकाने के लिए रणनीति बना रहे हैं।
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