सिरसा में यौन शोषण के दोषी को सजा:20 साल तक रहना होगा जेल, 75 हजार जुर्माना लगाया; नाबालिग को ले गया था
सिरसा जिले में नाबालिग के यौन शोषण मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कार्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने दोषी संतावाली गांव निवासी कुलदीप सिंह को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को 9 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सरकारी वकील अमित मेहता ने बताया कि यह मामला सदर थाना सिरसा में चल रहा था। शुरू में यह केस गुमशुदगी का था। लेकिन बाद में लड़की का पता चला तो रेप होने की पुष्टि हुई। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।
पुलिस को दी शिकायत में जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया था कि 26 जून 2021 को सुबह उसकी बेटी पढ़ने के लिए गई थी। लेकिन वह घर नहीं लौटी। बाद में वह नारनौल से बरामद की गई।
आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस
इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज करवाए और लड़की ने बताया कि वह अपनी मर्जी से नारनौल चली गई और कुलदीप के साथ रही। वह दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके बालिग होने में दो माह का समय है। उसे और कुलदीप को अपने घरवालों से जान का खतरा है।
इसके बाद सीडब्ल्यूसी में लड़की की काउंसलिंग करवाई और उसने उक्त स्थान की निशानदेही करवाई। जहां पर उसके साथ कुलदीप ने शारीरिक संबंध बनाए थे। लड़की को वन स्टॉप सेंटर में छोड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और IPC की धारा 376(2)(एच) के तहत केस दर्ज किया गया।
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