नई दिल्ली: 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी GRAP-4 की पाबंदियां, हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
देश की राजधानी दिल्ली में एयर पल्यूशन की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से हरसंभव कदम उठाए गए, लेकिन पल्यूशन का कहर लगातार बढ़ रहा। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। आंखों और सीने में जलन की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पल्यूशन को देखते गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की पाबंदियां सोमवार यानी 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी। स्कूल भी हाइब्रिड मोड में चलेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में 2 दिसंबर तक ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में स्कूल हाइब्रिड मोड में चलते रहेंगे जैसा कि जैसा कि कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैप-4 को लागू करने के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए।
दिल्ली में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंचा
दिल्ली में गुरुवार को सुबह प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया और वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को सुबह 9 बजे यह 301 था। दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रही। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।
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