मध्य प्रदेश: चुनाव में वोटर को शराब पिलाने की मिली छूट, आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर को सौंपी शराब ब्रांड की लिस्ट, कांग्रेस ने उठाए सवाल
मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के एक फरमान से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में हड़कंप मच गया है। आयोग ने निकाय चुनाव में मतदाता को शराब पिलाने की छूट दे दी है। साथ ही आबकारी आयुक्त ने इसको लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर को शराब ब्रांड की लिस्ट भी भेज दी है। इसके बाद कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।
जेपी धनोपिया ने पत्र में बताया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव खर्च के संबंध में छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधुसिंह भयड़िया द्वारा 6 जून 2022 को कार्यालयीन पत्र जारी कर देशी-विदेशी शराब की बिक्री के संबंध में दरें निर्धारित की गई है एवं पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त दरें निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रत्याशियों के लिए मुसीबत, मतदाता खुलकर मांग रहे शराब
आयोग का ये आदेश अब प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बन रहा है। मतदाताओं द्वारा कहा जा रहा है कि शराब खर्च तो आपके चुनावी खर्च में शामिल होगा, इसलिए आप शराब पिलाओ या उसकी कीमत नगद दो, तभी आपको मत दिया जाएगा। वहीं, धनोपिया ने पत्र के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त से निवेदन किया गया है कि आबकारी विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश, जिस पर खुले रूप से निर्वाचन के लिए शराब सेवन की बात गई है, जो कि नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार पर एवं प्रभावशील आचार संहिता के आधार पर किसी भी अंश में सही नहीं है। घोर आपत्तिजनक है। अत: जारी आदेश को तत्काल रोका जाए और छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधुसिंह भयड़िया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
#VSKNEWS
No comments:
Post a Comment