उत्तर प्रदेश: लखनऊ में 8 फरवरी तक धारा 144 लागू, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम रहेंगे बंद
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण, प्रवेश परीक्षाओं, आगामी त्योहारों और राजनीतिक पार्टियों, किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। फिलहाल अगले 30 दिनों के लिए इसे लागू किया गया है। गुरुवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 7 जनवरी से 8 फरवरी 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं, 1 हजार से अधिक कोरोना केस होने की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे।
50% की क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और होटल
इसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस के अनुसार, रेस्टोरेंट, होटल, फूड पॉइंटस, सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ कोविड-19 हेल्प डेस्क, स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग किया जाएगा। वहीं, बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। शहर में धारा 144 के दौरान तीस दिन तक किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध होगा। साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही शाम पांच बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसके अलावा रात्रि दस से सुबह छह बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी।
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