मध्य प्रदेश: अवैध शराब के कारोबारियों को अब होगी फांसी की सजा, सरकार ने आबकारी एक्ट में किया बदलाव
एमपी (MP News Update) में जहरीली शराब (Illegal Liquor News) से लगातार लोगों की मौत हो रही है। उसके बाद शिवराज सरकार ने आबकारी एक्ट में बदलाव किया है। अब अवैध शराब की कारोबारियों को फांसी और उम्रकैद की सजा होगी। साथ ही अब 20 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगेगा। आबकारी एक्ट में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 9 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा।
पहले शराब कारोबारियों को 10 साल की सजा होती थी। अब इसे आजीवान कारावास में बदल दिया गया है। इसमें एक नए आबकारी अधिकारी की नियुक्त का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अगर किसी को जहरीली शराब से पहले शारीरिक नुकसान होता था तो उसे चार महीने से चार साल तक की सजा होती थी। अब इसे बढ़ाकर छह से आठ साल तक किया गया है।
दरअसल, एमपी में हाल ही में मंदसौर और इंदौर में जहरीली शराब से मौत हुई है। इससे पहले भिंड, मुरैना, उज्जैन और ग्वालियर में भी जहरीली शराब से मौत हुई थी। इसके बाद इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कठोर कानून लगाए हैं। वहीं, सीएम ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस ने साधा निशाना
पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बदलाव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नहीं होगा, काननू का क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति नजर आना चाहिए। कड़े कानून की बात तो बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तरफ से वर्षों से की जा रही है लेकिन प्रदेश में आज भी बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
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