बिहार: पटना में गंगा किनारे बन रहे एक्सप्रेस-वे का तेजी से होगा निर्माण, नीतीश कैबिनेट का फैसला- हुडको से 2000 करोड़ का ऋण लेगी सरकार
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इसमें सबसे प्रमुख राजधानी पटना में गंगा किनारे बन रहे गंगा पथ के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर सहमति जताई गई। इसके साथ ही बिहार कारा चालक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति के साथ, बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 को भी स्वीकृति दे दी गई है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार पथ निर्माण विभाग अब इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी 'हुडको' से 2000 करोड़ रुपए ऋण लेकर निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे जल्द पूरा करने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि राजधानी पटना के दीघा इलाके से दीदारगंज के बीच गंगा किनारे बनने वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 20 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद राजधानी पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था में काफी हद तक सुधार आ सकता है। इसके अलावा इस दूरी को तय करने में फिलहाल घंटो का जो समय लगता है, एक्सप्रेस वे के बनने के बाद लोगों के समय की भी काफी बचत होगी। बता दें कि HUDCO से लिए जाने वाले ऋण और ब्याज के भुगतान की गारंटी बिहार सरकार लेंगी।
बिहार कैबिनेट ने आज आरा सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर कुसुम सिन्हा को जबरन VRS देने के अलावा मधुबनी के सिविल सर्जन डॉ उदय शंकर प्रसाद को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बताया जाता है कि डॉ उदय शंकर प्रसाद 19 दिसंबर 2005 से ही अनुपस्थित थे। नीतीश कैबिनेट में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन के साथ सदस्य एवं सचिव की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी है। नीतीश मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन हरियाली मिशन के तहत मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम में संशोधन भी कर दिया है।
नीतीश कैबिनेट ने बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा सर्च संशोधन नियमावली 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। बता दें कि इस संशोधन से विदेश से मेडिकल की डिग्री पाने वाले छात्रों को नौकरी देने का नया पैमाना बनाया गया है। इस नए पैमाने के आधार पर उन्हें बिहार के नौकरी में वेटेज दिया जाएगा। वहीं वाहन के टैक्स डिफॉल्टर की राशि पर लगने वाले ब्याज को माफ करने का भी निर्णय लिया गया है, लेकिन यह फायदा वाहन मालिकों को तभी मिलेगा जब वह बकाए राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे।
इसके अलावा वाहन दुर्घटना में पीड़ित या मृतक के आश्रितों को जल्द मुआवजा और अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए, बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 और बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 में आवश्यक संशोधन के साथ, अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवाल्विंग फंड का सृजन किया गया है।
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