उत्तर प्रदेश: पुरवा-आचार संहिता लागू हो जाने के बाद प्रधान पद प्रत्याशी को जुलूस निकालना पड़ा महंगा
आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही दिन बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे प्रधान प्रत्याशी तथा उनके कई नज़दीकियों सहित डेढ़ सौ अज्ञात लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला पुरवा उपजिलाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर फोर्स भिजवाकर दर्ज करवाया गया। वहीं उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश जारी कर कहा किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के उपरांत भी मौरावां थाना क्षेत्र के गुलरिया में प्रधान प्रत्याशी बलबीर सिंह उर्फ शिबू सिंह निवासी संग्राम खेड़ा व उनके नजदीकी विजय सिंह, अवनीत बाबूलाल, विवेक उर्फ बॉबी, शिवनंदन, आलोक, उत्कर्ष वह उनके डेढ़ सौ कार्यकर्ताओं द्वारा बिना परमिशन के नारेबाजी कर जुलूस निकालकर चुनाव प्रचार किया जा रहा था सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया ने पुलिस फोर्स मौके पर भेज कर 9 ज्ञात तथा डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 155//2021 धारा 188, 269, 270 आईपीसी दर्ज कराया।
वही पुरवा उपजिलाधिकारी द्वारा सभी थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए गए हैं किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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