राजस्थान: जयपुर: दिल्ली के बाद अब राजस्थान के इन 5 शहरों में नहीं चल सकेंगे ये वाहन
राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 5 शहरों में 31 मार्च के बाद 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। डीजल चलित 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन के संचालन की मियाद 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा दो बार पुराने कॉमर्शियल वाहनों को संचालन की तिथि को बढाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन की मियाद नहीं बढाई जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का संचालन बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है रोक
शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए सालभर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डीजल से संचालित होने वाले 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में पूर्व से ही पुराने वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश जारी हो चुके हैं।
राजस्थान के इन जिलों के लिए आदेश
राजस्थान में भी जयपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शहरी क्षेत्रों में भी 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए संचालन की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढा दी गई थी। अब यह मियाद करीब 15 दिन बाद खत्म होने वाली है।
ना फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होगा और ना ही परमिट
जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में पंजिकृत 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के अब फिटनैस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही फेज वाइज परमिट भी जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसे वाहन धारकों को अन्य जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों से वाहन संचालक की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही संबंधित जिलों में पुराने कॉमर्शियल वाहनों का संचालन किया जा सकेगा।
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