भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नई अनलॉक गाइडलाइन्स जारी की हैं। गाइडलाइन्स के मुताबिक, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रखा है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि, धार्मिक पूजा स्थलों को खोल दिया गया है लेकिन कोविड-19 प्रोटोकोल के साथ 6 से अधिक लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई है।
नई अनलॉक गाइडलाइन्स के अनुसार, शॉपिंग मॉल्स, जिम, सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। लेकिन, सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर में सौ परसेंट स्टॉफ बुलाया जा सकता है। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 50 लोगों की उपस्थिति को अनुमति दी गई है। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
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