राजस्थान: जयपुर-घर से निकलने से पहले ऱखना होगा इन बातों का ध्यान, जानिए क्या रहेगा खुला, क्या बंद
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह विभाग की ओर से जारी यह गाइडलाइन 16 से 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे बंद होंगे। वहीं सरकारी दफ्तर भी शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि इसमें कोविड मेनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रुम, कंट्रोल रुम जैसे कार्यालय शामिल नहीं किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। सिनेमा हॉल, थिएटर और मनोरंजन पार्क पर रोक 30 तारीख तक रहेगी।
शाम छह बजे यहां रहेगी यह स्थिति
शहरी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू .
व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे हों जाएंगे बंद.
कोरोना संबंधी दफ्तरों को छोड़कर सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे.
रेस्टोरेंट्स, क्लब पर भी रहेगी नाइट कर्फ्यू की पाबंदी.
रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डीलीवरी रात 8 बजे तक रहेगी.
स्कूल- जिम की गई है पाबंदी
समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद.
सार्वजनिक सामाजिक, धार्मिक, जुलुस, त्यौहार पर पाबंदी.
सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क पर रहेगी रोक.
स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं.
समस्त रेस्टोरेंट्स, क्लब 50% की क्षमता से खुलेंगे.
माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
गाइडलाइन के तहत शादी- विवाह और अंत्येष्टि में इन बातों का रखना होगा ध्यान
निजी आयोजन में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे.
विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक.
अंत्येष्टि में 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा बाहरी राज्यों के लिए 72 घंटे का RT-PCR जरूरी
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