यूपी पंचायत चुनाव को लेकर 8 मार्च को जारी होगी आरक्षण की अधिसूचना
गौतमबुद्धनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Uttar Pradesh Panchayat Chunav) नई आरक्षण नीति से कराए जाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ट्रेनिंग के बाद जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य की सीट आरक्षित करने की तैयारी में लगे हैं।
इस बार सीटों के आरक्षण में बड़ा बदलाव होने वाला है। जिस ग्राम सभा में भले ही दो वोट एससी,एसटी, ओबीसी की हो उन ग्राम सभा, बीडीसी की सीट भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकती है। 8 मार्च को आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी। आरक्षण में होने जा रहे बदलाव के चलते प्रधान, बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले लोगों को सीट आरक्षित होने का डर सताने लगा है।
अभी तक जिस तेजगति से जो चुनाव की तैयारी में जुटे थे। ऐसे लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। चुनाव लड़ने लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनकी सीट आरक्षण के चक्रानुक्रम में रिजर्व ना हो गए। जिला प्रशासन के अनुसार चक्रानुसार इस तरह से कुछ सीट रिजर्वेशन के लिए होगी। साल 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 में जो ग्राम सभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी, वह ग्राम सभा इस बार अनुसूचित जाति के लिए आवंटित नहीं होगी।
जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थीं, वे इस बार अनुसूचित जाति के लिए आवंटित नहीं होगी। जो पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रह चुकी हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। जिला पंचायत राज अधिकारी कुवर सिंह यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत, बीडीसी, ग्राम सभा सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए आरक्षण का काम 20 फरवरी से एक मार्च तक होगा। इसके बाद प्रकाशन दो से तीन मार्च तक कराया जाएगा है।
आपत्तियों का निस्तारण चार से आठ मार्च के बीच होगा है। 8 मार्च को पता चलेगा किस गांव की प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत और ग्राम सभा सदस्य की सीट किस वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। उन्होंने बताया कि अधिकारी और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी हो गई।
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