मध्य प्रदेश: कोरोना के बढ़े मामलों को देखते हुए आज से नई गाइडलाइन, शादियों में 250 और शवयात्रा में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
मध्य प्रदेश में कोरोना ((Madhya Pradesh Coronavirus Update) ) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। सरकार ने अब सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। अब शादियों में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। पूरे प्रदेश में बड़े मेलों पर भी रोक रहेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया। सीएम ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की और प्रशासन को अलर्ट रहने काे निर्देश दिए। शिवराज ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग के अफसर शमल थे।
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। स्कूलों के संचालन की व्यवस्था में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कूल 50% की क्षमता से चलते रहेंगे। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी।
इससे पहले भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में बुधवार से बिना मास्क घूमने पर 200 रुपये जुर्माने का फैसला किया गया। इंदौर में शादियों में 200 और शवयात्रा में 50 लोगों के शामिल होने, कोचिंग इंस्टीट्यूट 50% क्षमता से खोलने और धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पिछले एक सप्ताह में एमपी में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। राज्य में मंगलवार को 308 नए मामले सामने आए। इंदौर में सबसे अधिक 137 और भोपाल में 92 मरीज मिले। इसके बाद से ही यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार कई अन्य राज्यों की तरह एमपी में भी वीकेंड कर्फ्यू का फैसला ले सकती है। राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। सरकार ने अभी वीकेंड कर्फ्यू लगाने की जगह पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया है।
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