उत्तर प्रदेश: नोएडा-त्योहारों पर न बिगड़े शांति-व्यवस्था, धारा-144 लागू, मार्केट जाने से पहले जान लें ये नियम
कोरोना महामारी संक्रमण और आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार हैं। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम बेहद जरुरी है। पुलिस अफसरों को कहना है कि त्योहारों पर असामाजिक तत्वों की तरफ से शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिससे देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि नवंबर माह में दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज है। 10 नवंबर को छठ पूजा, 19 को गुरुनानक जयंती और 24 नवंबर को गुरुतेग बहादूर शहीद दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान कोविड नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क और सोशल डिस्टेसिंग के बगैर सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो सकेगी। त्योहारों पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिकस्थलों के अंदर एक बार में 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं के जाने की अनुमत्ति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा सभाएं बगैर अनुमति के नहीं होंगी। बस, मेट्रो और कैब में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही मिठाइयों की दुकानों और रेस्टोरेंट में भी 50 प्रतिशत लोग ही एक बार में आ सकेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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