उत्तर प्रदेश: यूपी में कहां नाइट कर्फ्यू? किन जिलों में लग सकता है? क्या हैं गाइडलाइंस जानें सब
कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। यूपी (UP me corona) में भी कोरोना पांव पसार रहा है। चार जिलों में स्थितियों को नियंत्रत करने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night curfew in UP) लगाया गया है। वाराणसी (Varanasi news), लखनऊ (Lucknow news), कानपुर (Kanpur news) और नोएडा (Noida news) में रात को निकलने पर पाबंदी (Night curfew guidelines) होगी।
उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना वायरस को देखते हुए कानपुर, वाराणसी, नोएडा और लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन शहरों में रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो।
राजधानी में बुधवार को कोरोना रेकॉर्ड तोड़ 1,333 नए केस सामने आने के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने जिले के शहरी इलाके में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत रात नौ से सुबह छह बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। यह व्यवस्था गुरुवार से 16 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगी। कानपुर, बनारस और नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
इन जिलों में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू
समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं, वहां के डीएम अगर चाहें तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और कानपुर के अलावा अब प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लग सकता है।
आवश्यक वस्तुएं लाने और ले जाने की छूट
लखनऊ के डीएम ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान में आवश्यक वस्तुएं (फल,सब्जी,दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा) लाने व ले जाने की छूट होगी।
नाइट शिफ्ट वालों को छूट
नाइट शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी रात में घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आ-जा सकेंगे।
यात्रा करने वालों को छूट
रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ-जा सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सुबह 6 से रात 9 बजे तक लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ कामकाज कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में कर्फ्यू नहीं लागू होगा।
इन पर नहीं कोई रोक
लखनऊ में कोविड 19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों पर कोई पाबंदी नहीं लागू की गई है।
शिक्षण संस्थानों के लिए लागू किए गए नियम
वहीं सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रबंधीय विद्यालय, महाविद्यालय एवम् शैक्षणिक संस्थान एवम् कोचिंग संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। परन्तु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे।
यूपी में 4,023 नए केस
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लखनऊ में आए नए केस पूरे कोरोना काल में सबसे अधिक हैं। इससे पहले 18 सितंबर 2020 को शहर मे 1,244 लोग संक्रमित हुए थे। पूरे प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 4,023 रही जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा है।
अप्रैल में चरम पर होगा कोरोना
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने गणितीय मॉडल के आधार पर चेतावनी जारी की है। एक अध्ययन में बताया गया है कि एक कोरोना मरीज से संक्रमित होने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं। यह संख्या फरवरी में शून्य से नीचे थी, जो अब बढ़कर 1.25-1.30 तक पहुंच गई है। लोग ऐसे ही संक्रमित हुए तो भारत रोज एक लाख केस का आंकड़ा छू सकता है।
ये प्रतिबंध भी लागू
15 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद।
ऑन लाइन क्लासेज भी बंद रहेंगी।
लखनऊ में एलडीए संचालित पार्क सुबह 7 से 10 व शाम को 4 से 8 सिर्फ मॉर्निंग वॉकर्स के लिए खोले जाएंगे।
पार्क में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा व सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी।
65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से छोटे बच्चों का पार्क में प्रवेश प्रतिबंधित
लेकिन परीक्षाएं होती रहेंगी।
मान्यता प्राप्त संस्थानों जिनमें प्रयोगात्मक व अन्य परीक्षाएं चल रही हैं, उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए संचालित करवाया जा सकेगा।
#vsknews
No comments:
Post a Comment