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Wednesday, April 28, 2021

बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन - संक्रमण रोकने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला

बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन - संक्रमण रोकने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला 

बिहार में गहराते कोरोना संकट (Coronavirus Crisis Bihar) को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला में कोरोना की स्थिति को लेकर वहां के डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों से बात की। जिलों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक बार फिर बैठक की।
सीएम नीतीश की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक में फैसला
बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मैराथन बैठक की। संभावना जताई जा रही थी कि बैठक के बाद नीतीश कुमार एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर लिए गए निर्णय की घोषणा करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री ने यह जिम्मा विकास आयुक्त आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को सौंप दिया था। इसके बाद उन्होंने बताया कि संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

कोरोना संकट के बीच सरकार ने जारी की ये नई गाइडलाइंस

-बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन
-सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
-पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला
-शाम 4 बजे तक ही खुलेगी दुकानें
-इवनिंग कर्फ्यू का वक्त और कम किया गया
- शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा इवनिंग कर्फ्यू
-मार्किट में की जाएगी और ज्यादा कड़ाई

शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे इतने लोग, जानिए नए नियम
- सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
-माइकिंग द्वारा बताया जाएगा कि किस मोहल्ले में कितने कोविड-19 पेशेंट है
- कोरोना से होने वाले डेथ का अंतिम संस्कार अब राज्य सरकार कराएगी
- जहां ज्यादा केस वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं जाएंगे
- शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
- शादी के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट लेकिन डीजे पर लगाया गया प्रतिबंध
- सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
- दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी
- कोरोना जांच को और बढ़ाया जाएगा
- सभी जिलों में वेंटिलेटर शुरू किए जाएंगे, डीएम और स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर लेंगे फैसला
- रेमडेसिविर और जरूरी दवाएं मरीजों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी
- बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किराये पर एंबुलेंस लिया जाए

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या होंगे नियम जानिए...
- कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पब्लिक परिवहन को 50 फीसदी क्षमता के साथ जारी रखने का निर्देश- औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे
- ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी
- स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी
- ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति
- कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे
- रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति
#vsknews

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