राजस्थान : 240 करोड़ के घोटाले पर एसीबी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट नाराज महाधिवक्ता को दिया आदेश।
राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर खंडपीठ में जस्टिस सबीना एवं जस्टिस मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने बार बार आदेश देने के बावजूद भी ACB द्वारा रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी एवं डॉ टी एन शर्मा ने कोर्ट को बताया की 22 नवंबर 2020 को न्यायलय ने राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड में हुए 240 करोड़ रूपये के घोटाले के मामले में राजकीय अधिवक्ता को ACB से रिपोर्ट तलब कर कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे मगर आज तक न तो रिपोर्ट पेश की गई और न ही राजकीय अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए।। इसी प्रकार के अन्य मामले में ईमित्र प्लस मशीन के घोटाले में भी न्यायलय के द्वारा नौ बार आदेशों के बावजूद भी ACB ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। न्यायलय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महाधिवक्ता को श्री एम एस सिंघवी को निर्देश दिए कि 02.03.021से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं अन्य प्रकरण में भी महाधिवक्ता को 09.02.021 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।#VSKNEWS
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