हरियाणा: चंडीगढ़: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को तय होगी सजा
आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश पारित किया और मामले को 26 मई के लिए स्थगित कर दिया। ऐसे में अब अदालत 26 मई सजा पर दलीलें सुनेगी। इसके बाद अदालत चौटाला के खिलाफ सजा सुनाएगी।
सीबीआई ने 2005 में ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मामला दर्ज किया था और 26 मार्च, 2010 में चार्जशीट दायर की थी। इसमें चौटाला पर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया था। जो 1993 और 2006 के बीच चौटाला की वैध आय से बहुत अधिक थी।
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