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Saturday, December 5, 2020

मस्जिद के ट्रस्ट में नहीं होगी सरकारी नुमाइंदगी, SC ने खारिज की याचिका

 

मस्जिद के ट्रस्ट में नहीं होगी सरकारी नुमाइंदगी, SC ने खारिज की याचिका


अयोध्या में पांच एकड़ जमीन पर बनने वाले मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में अपील की गई कि मस्जिद बनाने वाले ‘इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन’ ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. 


याचिकाकर्ता की मांग थी कि जिस तरह राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी सरकार की भागीदारी है, उसी प्रकार मस्जिद से जुड़े ट्रस्ट में भी ऐसा होना चाहिए. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को मानने से इनकार किया.

आपको बता दें कि राम जन्मभूमि के फैसले के बाद अदालत ने अयोध्या में ही मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने की बात कही थी. अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनाई जानी है. 

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