पुणे में नाइट कर्फ्यू लागू, सिर्फ जरूरी काम से मिलेगी इजाजत, 28 तक स्कूल-कॉलेज बंद
महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ एक बार फिर लौट आया है। पुणे में बढ़ते केस को देखते हुए रात में 11 बजे के बाद बेवजह घूमने-फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेज भी 28 फरवरी तक बंद करने का फैसला किया गया है जिन्हें लॉकडाउन के बाद खोला गया था।
पुणे में बढ़ रहा पॉजिटिविटी रेट
पुणे में नई गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी। पुणे डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 'महाराष्ट्र में कोरोना केस की पॉजिटिविटी रेट आगे बढ़ रहा है। पुणे में यह 10 फीसदी है। 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट मात्र 4.5 से 5 फीसदी था। यह तेजी से बढ़ रहा है।'
पुणे में नई गाइडलाइन के अनुसार...
-स्कूल, कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। अगले शुक्रवार को फैसले पर विचार किया जाएगा।-होटल, रेस्तरां, बार 11 बजे से बंद हो जाएंगे।
-रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लिमिटेड कर्फ्यू लागू रहेगा। लोगों को सिर्फ जरूरी काम से घर के बाहर जाने की इजाजत होगी। सब्जी विक्रेता, न्यूजपेपर विक्रेताओं और दूसरी गतिविधियों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
-प्राइवेट कोचिंग क्लास बंद रहेंगी। जो सिविल सर्विस की कोचिंग हैं वे केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोली जाएंगी।
-पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और दूसरे इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की पहचान की जाएगी।
-अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्टेशन में प्रतिबंध नहीं रहेगा लेकिन यात्रियों और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
-शादी आयोजन के लिए पुलिस से पहले इजाजत लेनी होगी।
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